Saturday, October 24, 2026
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बहुचर्चित हत्या के प्रकरण में न्यायालय ने किया तीन आरोपियों को बरी : Court acquitted three accused in the much talked about murder case

Court acquitted three accused in the much talked about murder case

रिपोर्टर मनोज कश्यप

आमला  । दिनांक 19/05/2021 को जारी मोबाइल फोन पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मोर डोंगरी में मांचना नदी के पास रोड पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी है सूचना तस्दीक  पर पुलिस थाना आमला द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर तफ्तीश की तो पाया गया कि मृतक रूपलाल पिता भादू उइके के उम्र 35 वर्ष निवासी मोर डोंगरी की लाश है मौके पर फरियादी ओमकार पिता भद्दू उईके के उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम मोर डोंगरी की रिपोर्ट पर देहाती नाल सी अपराध क्रमांक 0/21 धारा 302 भारतीय दंड संहिता का विवेचना में लिया गया जिसमें पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी लक्ष्मण पिता मिश्री धुर्वे उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम कंजरी धार नरेंद्र उर्फ नरेश उर्फ नारायण पिता साहिबू के उम्र 31 वर्ष ग्राम ठानी माल एवं महेश पिता रोशन उईके उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कन्नड़ गांव हाल निवासी मोर डूंगरी को अपराध किया जाना पाकर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय आमला में पेश किया गया था प्रकरण में विचरण के दौरान अभियुक्तगण की और से पैरवी कर रहे इरफान खान अधिवक्ता एवं हरिशंकर पाल, रानी शेख ने पैरवी की जिसमे प्रकरण में आई साक्षी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता इरफान खान के द्वारा तर्क वितर्क एवं अधिवक्ता रानी से हरिशंकर पाल द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के आधार पर श्रीमान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमला श्रीमान अतुल राजबल्लवी ने आरोपियों को बरी कर दिया उक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने फॉरेंसिक रिपोर्ट डीएनए एवं अन्य परिस्थिति जन्य साक्षी पर निर्धारिता व्यक्त की थी परंतु बचाव पक्ष के सफल परीक्षण एवं तर्कों को देखते हुए न्यायालय द्वारा अभी आरोपी गण को दोष मुक्त कर दिया गया ।

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